हरिद्वार।
आपने घरेलू नौकर या किरायेदार रखे हुए हैं तो पुलिस सत्यापन जरूर करवा लें, नहीं तो पुलिस जांच के बाद आप पर केस दर्ज कर सकती है। इसके लिए एसएसपी अजय सिंह ने सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। जिले में कई आपराधिक वारदातों मे किरायेदारों एवं घरेलू नौकरों की संलिप्तता मिलने पर एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों तथा एलआईयू को कार्यवाही तथा सत्यापन करने के व्यक्तिगत रूप से आदेश दिये हैं।
आम लोग जल्द से जल्द ऑनलाइन या अपने नजदीकी थाना, चौंकी या मित्र कक्ष में जाकर किरायेदार व घरेलू नौकर का चरित्र सत्यापन अवश्य करवा लें। इसके लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। सभी थाना और चौंकी प्रभारी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। इसके अलावा आमजन किरायेदार व घरेलू नौकर के सत्यापन के लिए घर बैठकर पुलिस की वेबसाइट या पोर्टल पर जाकर भी सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभियान के बाद भी अगर किसी व्यक्ति के यहाँ किरायेदार या घरेलू नौकर का सत्यापन नहीं मिला तो पुलिस कार्रवाई करेगी।
मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बहादराबाद पुलिस ने थाना क्षेत्रान्तर्गत बेगमपुर व कस्बा बाजार में 36 मजदूर, फैक्ट्री कर्मचारियो व किराएदार के सत्यापन किये। इस दौरान 5 उल्लंघनकर्ताओं से पुलिस टीम ने 81 पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत 1000 रूपये वसूलते हुए 11 महिला व 35 पुरुष सहित कुल 46 लोगों का सत्यापन किया।
थाना कनखल पुलिस ने 150 लोगों का सत्यापन किया व 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों में अक्षय कुमार पुत्र श्यामबीर सिह निवासी ग्राम मधौड भडैसा थाना सिकेडा मु.नगर वर्तमान निवासी धनपुरा थाना पथरी, हरिद्वार, कुशल कुमार व राहुल कुमार पुत्र भक्तरजन निवासी ग्राम कांसी जोत थाना प्रयागपुर जिला बहराईच उ.प्र., नवल किशोर पुत्र सतीश सिह निवासी ग्राम जराबर थाना काँठ जिला शहजहापुर उ.प्र. है।
थाना भगवानपुर ने ग्राम रायपुर, ग्राम सिकन्दरपुर व ग्राम पुहाना में 60 मजदूर, फैक्ट्री कर्मचारियों, किराएदार के सत्यापन किये गए। इस दौरन 45 उल्लंघनकर्ताओं से धारा 52(3)ध्83 पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत कोर्ट चालान करते हुए 18 महिलाओं एवं 42 पुरुषों के सत्यापन किए गए। साथ ही 81 पुलिस अधिनियम के तहत कुल 10 चलान से कुल ₹5000 वसूले गए।
कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने बाहरी प्रदेशों से आये कर्मचारी, मजदूर, फड़ ठेली वाले व्यक्तियो का सत्यापन करते हुए सुभाष नगर, अहबाब नगर व पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र से 137 मजदूर, घरेलू किराएदार के सत्यापन करते हुए धारा 52(3)ध्83 पुलिस अधिनियम के तहत 20 चालान किए। इस दौरान 17 महिला व 120 पुरुषों सहित कुल 137 सत्यापन करते हुए 81 पुलिस अधिनियम के तहत 05 चालान से ₹1250 संयोजन शुल्क वसूला गया। बेरिफिकेषन के दौरान 2 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी धारा 151 अंतर्गत सीआरपीसी मे गई।