शिकायतकर्ता ही निकला गोलीकांड का आरोपी, पुलिस को कर रहा था गुमराह, एसएसपी उधमसिंहनगर ने किया खुलासा

थाना गदरपुर में दिनांक 05/05/2022 वादी श्री अली अहमद पुत्र अब्दुल रशीद ग्राम सरोवरनगर थाना गदरपुर उ0सि0नगर ने तहरीरी सूचना दी कि मैं अली अहमद और यूसूफ पुत्र सलामत अली निवासी मोतियापुरा कालोनी गदरपुर झगडपुरी से दवाई लेकर घर आ रहे थे, तभी हाईवे बाईपास के निकट मदरसे के पास पीछे से डा० जाकिर अली और साईद एक और अज्ञात व्यक्ति जिसे में पहचान नहीं सका उन्होने गोली चला दी, जो गोली मेरे साथ बैठे यूसूफ के पीठ पर जा लगी और वह नीचे गिर गया युसुफ गम्भीर रुप से घायल हो गया । जिसको उपचार हेतु मेडिसिटी रुद्रपुर ले जाया गया है। जिसके आधार पर मु० FIR NO. 81/2021 U/S 307 IPC बनाम डा० जाकिर अली व शाहिद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घटना के अनावरण हेतु आदेशित किया गया जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक काशीपुर महोदय के निर्देशन एवम श्रीमान क्षेत्राधिकारी बाजपुर महोदय के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गदरपुर के कुशल नेतृत्व में घटना के अनावरण हेतु दो टीमों का गठन किया गया दौराने जांच घटना संदिग्ध होना पाया गया जिसके उपरांत वादी मुकदमा अली अहमद उपरोक्त से सख्ती से पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि युसुफ लोगो को पैसो दुगुना करने की बात करके ठगता था, डा0 जाकिर केलाखेड़ा का रहने वाला है और मोतियापुरा में शाहिद के दुकान पर क्लीनिक चलाता है. डॉ० जाकिर व शाहिद दोनों मित्र है। घायल युसुफ उपरोक्त ने डॉ० जाकिर से यह झूठ बोलकर कि मुझे बिलासपुर पुलिस ने अफीम के साथ पकड़ा है मुझे 150000/ (डेढ़ लाख ) रुपये देने है अगर तुमने मुझे पैसे उधार नही दिये तो मैं आपका नाम भी ले लूंगा। इसपर डॉ० जाकिर द्वारा युसुफ 150000/ (डेढ़ लाख ) रुपये दे दिये । डॉ० जाकिर द्वारा पैसे वापस मांगे तो युसुफ पैसे नहीं दे रहा था, जाकिर व शाहिद द्वारा ज्यादा दबाब बनाने पर युसुफ ने अपने साडू मोईन उर्फ हाजी पुत्र मेवड़ी थाना शाही जिला बरेली उ0प्र0 व वादी मुकदमा अली अहमद पुत्र अब्दुल रशीद ग्राम सरोवरनगर थाना गदरपुर उ0 सि0नगर के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि युसुफ को गोली मारके घायल कर देंगे और डॉ० जाकिर व शाहिद को फसायेगे । इस योजना के तहत दिनांक 05/05/2022 को रात्रि कारीब 09.00 बजे के आस-पास हाईवे बाईपास के पास पूर्व योजना के तहत मोईन द्वारा वादी मुकदमा अली की मौजूदगी में युसुफ को सड़क पर खड़ा करके पीठ में 12 बोर के तमंचे से गोली इसलिये मारी कि पुलिस को चलती गाड़ी में गोली मारना लगे। और मोईन वहाँ से तमंचा लेकर भाग गया । आज अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया । तथा अभियुक्त मौईन की निशा देही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा व खोखा कारतूस बरामद किया गया जो धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अपराध है जिस पर अलग से धारा 3/25 आयुध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है । अब तक की गहन विवेचना से अभियुक्तगणों के द्वारा धारा 307,34 भादवि का अपराध किया जाना पाया गया है। अभियोग में अब तक की विवेचना से मजरूब युसुफ पुत्र सलामत अली निवासी मोतियापुरा गदरपुर जनपद उधमसिंहनगर का भी घटना में सम्मिलित होना पाया गया है। जो वर्तमान में मेडिकास्ट हास्पिटल लखनऊ में उपचाराधीन है ।

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