दीपावली पर पटाखों की दुकानों के लिए लाइसेंस अनिवार्य, बिना अनुमति कार्रवाई होगी

हरिद्वार। दीपावली को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान ने व्यापार मंडल पदाधिकारियों व संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पटाखों की दुकानों के लिए जिला प्रशासन से अस्थाई लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

नगर मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि पटाखों की दुकानें केवल प्रशासन द्वारा चिन्हित खुले स्थानों पर ही लगाई जाएं और किसी भी दुकान पर ज्वलनशील पदार्थ न रखा जाए। संकरी गलियों या तंग स्थानों पर दुकान लगाने पर रोक रहेगी।

उन्होंने साफ-सफाई और अतिक्रमण न करने के निर्देश भी दिए। नगर निगम को रात्रि सफाई और खराब स्ट्रीट लाइट्स बदलने के निर्देश दिए गए। फायर सर्विस और जल संस्थान को हाईड्रेंटों की जांच कर दुरुस्त करने को कहा गया, जबकि विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पंतद्वीप मैदान, रोडी बेलवाला, सूखी नदी, मायादेवी प्रांगण, ललतारौ पुल मैदान, बिल्केश्वर कुंभ मेला पार्किंग स्थल, ऋषिकुल मैदान, भल्ला कॉलेज रोड, टाउन हॉल, एसडी कॉलेज कनखल, दक्ष मंदिर प्रांगण, बड़ा अखाड़ा कनखल, जगजीतपुर फुटबॉल मैदान, पुल जटवाड़ा, इंटर कॉलेज ज्वालापुर और सेक्टर-4 पीठ बाजार भेल आदि स्थान शामिल हैं।

बैठक में सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी वंश बहादुर यादव, अधिशासी अभियंता विद्युत दीपक सैनी, एसएनए नगर निगम ऋषभ उनियाल सहित व्यापार मंडल के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

 

 

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