हरिद्वार। धर्मनगरी में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को अब भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। शराब पीकर गाड़ी चलाना हमारे लिए एक गंभीर समस्या है। आए दिन ना जाने कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें कई लोगों की जान चली जाती है। वहीं, शराब पीकर गाड़ी चलाने से भी एक्सीडेंट होते हैं। अक्सर ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर मासूम लोगों को कुचल देते हैं।

ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कल देर रात्रि तक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देश पर समस्त थाना प्रभारियों ने सड़क पर उतरकर टीम के साथ अलग-अलग स्थानों पर चैकिंग अभियान चलाया गया। चैकिंग अभियान में चालक एवं वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिसमें मोटर वाहन अधिनियम (M.V. Act) के अन्तर्गत 87 चालन, 5 वाहन सीज व 29,500 संयोजन शुल्क तथा पुलिस अधिनियम (Police Act) में 19 चालान व 15,000 संयोजन शुल्क वसूला गया। वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ भी पढ़ाया गया। चैंकिंग अभियान में दुर्घटनाओं के दृष्टिगत शराब पीकर वाहन चलाने वालक चालकों पर पुलिस की ओर से फोकस किया गया।
सरकार ने ट्रैफिक नियमों को काफी सख्त किया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर चालान की रकम भी बढ़ गई है। मोटर व्हीकल (अमेंडमेंट) एक्ट, 2019 के तहत अगर कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीकर ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो 10,000 रुपये का चालान होगा। इसके अलावा 6 महीने की सजा भी हो सकती है। ज्यादा सीरियस मामलों में जुर्माना और जेल, दोनों एक साथ हो सकते हैं। दूसरी बार पकड़े जाने पर 15,000 का चालान जुर्माना देना होगा। इसके अलावा 2 साल की सजा भी हो सकती है।
अगर ट्रैफिक पुलिस को किसी पर शक होता है कि उसने शराब पी रखी है तो बीएसी टेस्ट होता है। ये टेस्ट ब्रेथ एनलाइजर के जरिए किया जाता है। अगर खून में अल्कोहोल का लेवल 30mg/100ml उस से ज्यादा निकलता है तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यानी शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में पुलिस कार्रवाई करेगी।