उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विवाहित कर्मचारियों के लिए विवाह पंजीकरण को अनिवार्य किया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाहों का पंजीकरण समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत सुनिश्चित किया जाए। सभी विभागों में नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे, जो अपने विभाग के विवाहित कर्मचारियों का पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी और विभागाध्यक्षों को साप्ताहिक रिपोर्ट गृह सचिव को भेजनी होगी। निर्बाध पंजीकरण के लिए आईटीडीए निदेशक को तकनीकी सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।