उच्च न्यायालय ने एलिवेटेड रोड परियोजना की जनसुनवाई रद्द की

देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए हो रही जनसुनवाई प्रक्रिया को गैर-कानूनी मानते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि नियमों के अनुसार दोबारा जनसुनवाई कराई जाए।

यह फैसला दून समग्र विकास अभियान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल की याचिका पर आया। याचिका में जनसुनवाई की समयसीमा और प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था, जिसे अदालत ने सही माना।

अभियान से जुड़े संगठनों ने कहा कि फरवरी से ही इस प्रक्रिया में कानून की अनदेखी हो रही थी। उन्होंने सरकार से 6200 करोड़ की इस जनविरोधी परियोजना को रोकने और इसके बजाय शहर में बस सेवाएं बढ़ाने, यातायात व्यवस्था सुधारने, रोजगार सृजन तथा किफायती आवास जैसे जनहितकारी कार्यों पर ध्यान देने की अपील की।

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