हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उत्तराखंड शासन की अधिसूचना (30 दिसंबर 2024) के अनुपालन में बड़ा आदेश जारी किया है। उत्तराखंड जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली (संशोधित) 2024 के नियम 9(3) के तहत अब जन्म या मृत्यु की सूचना एक वर्ष बाद दिए जाने पर उसका पंजीकरण केवल उप जिलाधिकारी (एसडीएम) के आदेश पर ही होगा। इसके लिए आवेदक को 100 रुपये विलंब शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
निर्गत आदेश के क्रम में नगर निगम हरिद्वार क्षेत्र अंतर्गत जन्म-मृत्यु के विलंबित पंजीकरण व विलंब शमन कार्य की जिम्मेदारी अब नगर मजिस्ट्रेट की जगह उप जिलाधिकारी, हरिद्वार को सौंपी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।