टीएचडीसी पीपलकोटी व एचसीसी हेलंग में विस्फोटकों के भण्डारण एवं परिवहन में घोर अनियमितता

चमोली

संयुक्त मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने गुरुवार को टीएचडीसी पीपलकोटी परिसर और एसडीएम कुमकुम जोशी ने एचसीसी हेलंग साइट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान क्षमता से अधिक विस्फोटक पदार्थों भण्डारण, अवैध लाइसेंस के साथ विस्फोटक पदार्थों के परिवहन में भारी अनियमितता समाने आयी है। इस सबंध में विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी हिमांशु खुराना को भेजी गई है।

संयुक्त मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि टीएचडीसी पीपलकोटी के निरीक्षण के दौरान विस्फोटक पदार्थों के लाइसेंस के अनुसार नाइट्रेट मिक्स विस्फोटक की एक समय में अधिकतम क्षमता 8 हजार किलोग्राम है, जबकि कंपनी ने इससे अधिक 8075 किलोग्राम का भण्डार रखा है। विस्फोटक नियमों के अनुसार कंपनी में पंजिका नही बनाई गई। मैग्जीन का मुख्य गेट का दरवाजा खुला होने के अतिरिक्त गेट पर कोई सुरक्षा गार्ड नही मिला। मैगजीन के रखरखाव हेतु अग्नि शमन यंत्र भी मानक के अनुरूप नही पाए गए। जिससे भीषण अग्निकांड हो सकता है। लाइसेंस में डेक्टोरेटिगं फ्यूज के भण्डार की अनुमति नहीं होने बावजूद 600 डेक्टोरेटिगं प्यूज का भण्डार पाया गया। इस संबध में कंपनी के कार्मिकों द्वारा कोई दस्तावेज व स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। टीएचडीसी पीपलकोटी परिसर में घोर अनियमितता मिलने पर कंपनी के अधिकारियों के समक्ष विस्फोटक मैगजीन को सीज किया गया। वही दूसरी ओर एसडीएम जोशीमठ कुमकुम जोशी ने हेलंग में एचसीसी कंपनी के डैम साइट का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान साइट पर ब्लास्टिंग हेतु लाया गया वाहन मिला। वाहन के लाइसेंस की जांच करने पर लाइसेंस अवैध पाया गया। लाइसेंस की वैधता 31 मार्च 2020 तक थी। वाहन की जांच करने पर वाहन में 25 एमएम की तीन पेटी व 40 एमएम की 22 पेटी विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। विस्फोटक सामग्री व सप्लाई के बारे में जांच करने पर सामने आया कि दस्तावेज में जहां से विस्फोटकों की सप्लाई दिखाई गई है वहां से कोई सप्लाई नही की गई है। नियमों के उलंघन विस्फोटक सामग्री के परिवहन में घोर अनियमितता मिलने पर साइट पर मिले वाहन को विस्फोटक सामग्री सहित सीज किया गयाा।

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