हरिद्वार। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) निखिल शर्मा ने शुक्रवार को जिले में मारुति, किया, टाटा और महिंद्रा की डीलरशिप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डीलरों को कई निर्देश दिए और नियमों का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया।
निरीक्षण के दौरान एआरटीओ ने सभी डीलरशिप पर वाहन कर दर (Tax Rate) की सूची स्पष्ट रूप से परिसर में लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में वाहन की बिक्री की तिथि से सात दिन के भीतर पंजीकरण (Registration) कराना अनिवार्य होगा। अपंजीकृत वाहन को शो-रूम से बाहर नहीं ले जाया जाएगा।
इसके अलावा उन्होंने वाहन पोर्टल (Vahan Portal) पर बिक्री से जुड़ी सभी जानकारी सही और पूरी दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी किए जाएंगे, जिनका पालन करना डीलरों के लिए जरूरी होगा।