शराब पीकर वाहन चलाना जानलेवा, वाइन शॉप्स पर लगे जागरूकता बैनर

रोड सेफ्टी माह के तहत सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने आबकारी विभाग के सहयोग से जन-जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान के अंतर्गत शहर की सभी वाइन शॉप्स पर “डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव/शराब पीकर वाहन न चलाएं” विषयक बैनर लगाए गए हैं।

एआरटीओ (प्रवर्तन) नेहा झा ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाना दुर्घटनाओं का बड़ा कारण है और यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। रोड सेफ्टी माह में विभाग का फोकस प्रवर्तन के साथ-साथ नागरिकों में व्यवहार परिवर्तन लाने पर है।

एआरटीओ (प्रशासन) निखिल शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का सामाजिक दायित्व है। नशे की हालत में वाहन चलाना स्वयं के साथ-साथ दूसरों के जीवन को भी खतरे में डालता है।

जिला आबकारी अधिकारी कैलाश बिजोली ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा अभियान में पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। बैनरों के माध्यम से उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि शराब पीकर वाहन चलाना अवैधानिक और जानलेवा है।

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि शराब सेवन के बाद वाहन न चलाएं, सुरक्षित विकल्प अपनाएं और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *