हरिद्वार। ग्राम पंचायत लाम ग्रन्ट की प्रधान परमजीत कौर को पद से हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत देते हुए हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है।
जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय, नैनीताल ने रिट याचिका संख्या 1148/2025, परमजीत कौर बनाम राज्य व अन्य में 23 मई 2025 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए, 11 अप्रैल 2025 को जारी कार्यालय आदेश संख्या 51 को स्थगित कर दिया है। इस आदेश के तहत परमजीत कौर को ग्राम प्रधान पद से हटाया गया था।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि 15 मई को जारी सूचना संख्या 141 के तहत विकास खंड भगवानपुर की ग्राम पंचायत लाम ग्रन्ट में प्रस्तावित प्रधान पद के उपचुनाव को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया।