हरिद्वार। जिला समाज कल्याण अधिकारी टीकाराम मलेठा ने अवगत किया है कि छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन की अंतिम तारीख 7 अप्रैल 2024 है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि संस्थानों को संचालित योजनाओं के तहत आवेदन पत्र भरने के लिए भारत सरकार के छात्रवृत्ति पोर्टल पर जा सकता है।
वर्तमान में, जिलाधिकारी द्वारा जारी एक आदेश में बताया गया है कि विभिन्न संस्थानों द्वारा सत्र 2023-24 के लिए वेरिफाई किए गए आवेदनों की जांच के लिए अधिकारियों का नियुक्ति की गई है। इस आदेश के मुताबिक, आवेदन पत्रों के स्वीकृत, डिफेक्ट या निरस्त होने की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2024 तक पुनः शुरू की गई है।
निदेशक समाज कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, सभी आवेदन पत्रों का जांच और सत्यापन ऑनलाइन पूरा किया जाएगा।
शासनादेश संख्या 318 दिनांक 13-03-2021 और शासनादेश संख्या 1624 दिनांक 10-12-2019 के मुताबिक, समाज कल्याण और जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए संस्थानों को आवश्यक मान्यता प्राप्त करने के बाद ही छात्रवृत्ति भुगतान किया जाएगा।
जो संस्थान इस वर्ष के लिए मान्यता और सम्बद्धता पत्र प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उन्हें इस नोटिस के माध्यम से अवगत किया गया है कि उन्हें अप्रैल 7, 2024 तक संस्थान की मान्यता के प्रमाण पत्र जमा करना होगा। छात्रवृत्ति की अनुपस्थिति में, छात्रों के आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।