सिडकुल में हत्या: आरोपी ने कहा आत्मरक्षा, गैर-इरादतन हत्या की धारा

हरिद्वार। सिडकुल क्षेत्र में हुए हत्या के मामले में पुलिस ने एक वांछित युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पर सम्बन्धित धाराओें में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसे अब न्यायालय पेश किया जा रहा है।

रविवार की सुबह सिडकुल क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान नितिन पुत्र दिलीप मिश्रा निवासी सीतापुर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। मृतक नितिन सिडकुल में मासकोट कंपनी में काम करता था और वर्तमान में रावली महदूद में रह रहा था। मृतक के मौसा विष्णु प्रकाश बाजपेई ने सिडकुल थाने में हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल में आसपास के कैमरे चैक करने पर पाया कि दीप्ति बिहार काॅलोनी को जाने वाले तिराहे पर नितिन एक पैदल चल रहे व्यक्ति को झपट्टा मार रहा है, वह व्यक्ति से मोबाइल छीनने का प्रयास कर रहा था तथा पैदल चलता हुआ व्यक्ति उसे धक्का देकर नीचे गिराता है, गिरने से नितिन उठ नहीं पाता। धक्का देने वाले व्यक्ति की पहचान दीप्ति विहार कॉलोनी में ही रहने वाले अतुल के रुप में हुई। जिसे पुलिस ने लक्सर से गिरफ्तार किया है।

पुलिस पूछताछ के दौरान, अतुल ने बताया कि रात 11 बजे कंपनी से छुट्टी के बाद जब वह अपने कमरे की ओर जा रहा था, तो एक व्यक्ति ने रास्ते में उससे छीना झपटी की कोशिश की। आत्मरक्षा के लिए उसने व्यक्ति को धक्का दिया, जिससे उसकी नीचे गिरने पर मृत्यु हो गई। तब उसने डर के मारे अपनी बुआ के घर चले जाने की बात स्वीकार की।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट देखा है कि आरोपी मृतक को अपने बचाव में धक्का दे रहा है, जिससे यह लगता है कि हत्या जानबूझकर नहीं की गई। इसीलिए, अब यह मामला गैर-इरादतन हत्या के तहत दर्ज किया गया।

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