हरिद्वार: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा-2024 का आयोजन 4 मई 2025 (रविवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक हरिद्वार नगर क्षेत्र के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान ने जानकारी दी कि परीक्षा को नकल विहीन, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, प्रदर्शन, धरना या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह में एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, कोई भी व्यक्ति हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, लाठी-डंडा, या तेजाब आदि लेकर केंद्र के आसपास नहीं घूम सकेगा। ध्वनि प्रदूषण पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी।
नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह आदेश परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा और इसकी अवहेलना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगी। परीक्षा से जुड़े सभी केंद्रों में कोविड-19 से बचाव के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।