हरिद्वार | 08 मई 2025
11 मई को होने वाली सम्मिलित राज्य सिविल/अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान ने आदेश जारी किया है। आदेशानुसार, परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान पांच या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, हथियारों का प्रयोग, ध्वनि प्रदूषण व अन्य अव्यवस्थित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।