परीक्षा केंद्रों में तनाव कम करने के लिए धारा-144 लागू

हरिद्वार। उप जिला मजिस्ट्रेट रूड़की युक्ता मिश्र ने बताया कि सचिव उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा-2024 का आयोजन किया गया है। यह परीक्षा 27 और 28 अप्रैल 2024 को होगी। पहला सत्र सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। जिला हरिद्वार के तहसील रूड़की क्षेत्र में परीक्षा केन्द्रो के आस पास 200 मीटर की परिधि में नकल रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू की जाएगी।

परीक्षा केन्द्र कोड 193-श्री मारवाड़ कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज लाल कुर्ती रुड़की निकट मारवाड़ी मंदिर रुड़की, केन्द्र कोड 196-सीनि सेंट माटर्स एकेडमी सीनि0 सेकेंडरी स्कूल के पीछे नेक्सा शोरूम दिल्ली रोड रुड़की, केन्द्र कोड 197-स्कॉलर एकेडमी रुड़की ग्राम कान्हापुर रुड़की, केन्द्र कोड194-बीएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की कि.मी. माइल स्टोन रुड़की लक्सर रोड नागला इमरती, केन्द्र कोड 199- के.एल.डी.ए.वी. इंटर कॉलेज पुराना रेलवे रोड रुड़की, केन्द्र कोड 195- आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज रुड़की, केन्द्र कोड 198-सनातन धर्म प्रकाशचंद्र कन्या इंटर कॉलेज नेहरू स्टेडियम रुड़की में सम्पन्न कराई जायेगी।

27 और 28 अप्रैल 2024 को आयोजित होने वाली परीक्षा को शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए कठिन कदम उठाए गये हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की सीमा में धारा-144 लागू की गई है। इसमें अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसके अलावा, प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्र के परिसर में किसी भी प्रकार के अशांति या उपद्रव का सामना नहीं होना चाहिए। इसे लागू करने के लिए, धारा-144 के तहत दण्ड प्रक्रिया संहिता का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि परीक्षा केंद्रों में कोई भी अनुमति के बिना बाहरी व्यक्ति नहीं प्रवेश करे और किसी भी प्रकार के आयोजन या प्रदर्शन की अनुमति नहीं हो। साथ ही परीक्षा क्षेत्र में प्रिन्ट आउट व फोटो स्टैट आदि से जुड़ी दुकानें भी बन्द रहेगीं।

इस परीक्षा केंद्र में किसी भी व्यक्ति और परीक्षार्थी को सेल्यूलर फोन और पेजर जैसे डिवाइस लेकर आने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र को बंद करवाने की कोशिश नहीं करेगा और न ही इसके लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या व्यक्तिगत सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुंचाएगा और न ही उसे क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किया जाने पर दण्डनीय अपराध होगा। इस आदेश का पालन परीक्षा केंद्र के सीमा में तुरंत होगा और यह 28 अप्रैल 2024 को समाप्त होगा।

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