देहरादून। जिला प्रशासन ने अल्ट्रासाउंड व रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटरों के संचालन के लिए सख्त मानक तय कर दिए हैं। डीएम सविन बंसल ने निर्देश दिए हैं कि बिना जनसुरक्षा मानकों के अनुपालन के किसी भी सेंटर को पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं मिलेगा।
अब सेंटरों को फायर सेफ्टी, बिल्डिंग सेफ्टी, बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण, सीवेज ट्रीटमेंट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी अनिवार्य रूप से देनी होगी। साथ ही पीसीपीएनडीटी एक्ट व क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 का पालन जरूरी किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले सेंटरों के खिलाफ सीलिंग सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।