काशीपुर। काशीपुर के बहुचर्चित संजू बाल्मीकि हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दो सगे भाइयों सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ,इसके अलावा अलग-अलग धाराओं में चारों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार मोहल्ला महेशपुरा बाल्मीकि बस्ती निवासी चंद्रमुखी की ओर से कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 13 फरवरी 2019 की रात 9 बजे विवाह समारोह चल रहा था इसी बीच रंजिश के चलते उसके पड़ोसी राम किशोर चौहान उर्फ मुद्दढ़ और उसके भाई संजय चौहान के साथ ही इंद्रमोहन व विशाल ने चाकू घोंप कर वह तमंचे से गोली मारकर उसके पुत्र संजीव कुमार उर्फ संजू बाल्मीकि की हत्या कर दी ,उसकी बहू मीरा बीच-बचाव के लिए आई तो उस पर भी फायरिंग की गई ।इसके बाद आरोपी धमकी देते हुए भाग गए ।पुलिस ने संजय ,रामकिशोर व विशाल को चैती चौराहा से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तमंचा और चाकू बरामद किया था ।चौथे आरोपी इंद्र मोहन ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था जिसे बाद में पुलिस ने रिमांड पर लेकर उसकी निशानदेही पर एक तमंचा बरामद किया था चारों आरोपियों के विरुद्ध प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्रपुर की अदालत में मुकदमा चला, जिसमें एडीजीसी दीपक अरोड़ा ने 18 गवाह पेश कर आरोप साबित कर दिया ।जिस पर न्यायाधीश ने चारों अभियुक्तों को धारा 302 व 149 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही धारा 147 ,148 में 1 वर्ष की कठोर कारावास और ₹500 जुर्माना की सजा सुनाई इसके अलावा धारा धारा 307 में 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।