हरिद्वार। नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किए हैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य (श्रेणी-2) परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा 27 जून, 2024 को सुबह 10.00 बजे आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये धारा-144 सी०आर०पी०सी० लागू की गई है, इसके अन्तर्गत परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में किसी भी तरह का धरना-प्रदर्शन और अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। आदेशों का उल्लंघन होने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। यह प्रतिबंध केवल परीक्षा समाप्ति तक लागू रहेगा।