बालश्रम कराने वाले हवालात की हवा खायेंगे – पीएल शाह

हरिद्वार। अपर जिलाधिकारी पीएल शाह की अध्यक्षता में जिला टास्क फॉर्स कमेटी की बैठक जिला कार्यालय सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने कहा कि बाल श्रम के खिलाफ पुलिस, राजस्व, और श्रम विभाग मिलकर छापेमारी करें और बाल श्रम कराने वालों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराने के साथ ही मुकदमें की प्रभावी पैरवी भी सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, पंजीकृत मुकदमों की स्थिति की समीक्षा आगामी बैठकों में की जाएगी।

अपर जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चे किसी भी राष्ट्र के भावी निर्माता होते हैं। इस भावी पीढ़ी के सर्वागींण विकास की जिम्मेदारी हम सब की है। बच्चों को बाल श्रम जैसे शिकंजे से मुक्त कर शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने से ही इनका भविष्य उज्जवल हो सकता है।

अपर जिलाधिकारी पीएल शाह ने कहा कि बाल श्रम की समस्या का समाधान सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों तथा समाजसेवी संस्थाओं के से ही किया जा सकता है। उन्होंने व्यापारिक संगठनों के साथ शीघ्र बैठकें आयोजित कर बाल श्रम अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने शिक्षा विभाग को विद्यालयों से ड्रॉप आउट और ज्यादातर अनुपस्थित रहने वाले बच्चों को चिन्हित करने और बाल श्रम करने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने निर्देश दिए।

साथ ही सहायक श्रम आयुक्त मीनाक्षी भट्ट ने बताया कि बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम -2016 के तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी भी व्यवसायिक प्रक्रिया में नियोजित करने की अनुमति नहीं है। 14 से 18 वर्ष के आयु वाले बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि, यह अधिनियम एक बच्चे को अपने परिवार या पारिवारिक व्यवसाय में मदद करने की छूट देता है बशर्ते कि वह खतरे का व्यवसाय न हो और बच्चे की स्कूली शिक्षा में व्यवधान न हो।

बैठक में उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश सिंह भदौरिया, जिला शिक्षा अधिकारी आषुतोश भण्डारी, एलडीएम संजय सन्त, सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष अंजना, सदस्य नौमान साबिर, सहित गुरमीत सिंह आदि उपस्थि थे।

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