हरिद्वार। विदेशी नागरिकों के आगमन व ठहरने कि सूचना 24 घंटे के अंदर विदेशी पंजीकरण कार्यालय को देनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं करना एक होटल संचालक को भारी पड़ गया।
विदेशी नागरिकों को बिना सूचना के ठहराने के आरोप में होटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सीआईयू उपनिरीक्षक बलजीत सिंह ने बताया कि भूपतवाला क्षेत्र की गंगा विहार कॉलोनी में संजय कुमार होटल स्काई हाईट्स का संचालन करते हैं। विगत 17 जून को होटल में लिथुनिआ रिपब्लिक व नींदरलैंड के दो नागरिक रूके थे। इसकी सूचना होटल स्वामी ने विदेशी पंजीकरण कार्यालय में नहीं दी।
जब पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली, तब नगर कोतवाली में दि फॉरनर एक्ट 1946 की धारा 14 और 7 के तहत संजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
जबकि, दि फॉरनर एक्ट 1946 व भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार विदेशी नागरिकों के आगमन व ठहरने कि सूचना 24 घंटे के अंदर विदेशी पंजीकरण कार्यालय को देनी होती है। मामले को गंभीरता से लिया गया। विदेशी नागरिक के निवास की सूचना छिपाये जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।