हरिद्वार: नगर निकाय सामान्य निर्वाचन के दौरान 22, 23, और 25 जनवरी को मतदान समाप्ति तक तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले में सभी प्रकार के शराब अनुज्ञापन (देशी/विदेशी मदिरा, बियर, भांग, बार और सैन्य कैन्टीन सहित) पूरी तरह बंद रहेंगे। यह आदेश नगर निकाय क्षेत्रों और उनके तय परिधि क्षेत्रों में लागू रहेगा। आदेश का उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना है।