मतदान और मतगणना के दौरान अवैध आबकारी अनुज्ञापनों पर रोक

जिले के सभी आबकारी अनुज्ञापन, जैसे देशी और विदेशी मदिरा और बियर की थोक और फुटकर बिक्री, बार अनुज्ञापन, स्प्रिट के थोक और फुटकर बिक्री, डिनेचर्ड स्प्रिट, भांग अनुज्ञापन इत्यादि, इसके अलावा, कोई भी अनुज्ञापन में स्प्रिट या मादक पदार्थ का उपयोग नहीं होगा। इस निर्देश का पालन करने पर कोई अनुज्ञापनी किसी प्रतिफल का हकदार नहीं होगा।

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 मतदान और मतगणना के दौरान अवैध आबकारी अनुज्ञापनों पर रोक

हरिद्वार। जिला चुनाव अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने मतदान और मतगणना के दौरान शांति बनाए रखने के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं। लोकसभा सामान्य चुनाव 2024 के प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 को मतदान तथा 4 जून 2024 को मतगणना होगी। इस दौरान, आबकारी अनुज्ञापनों के तहत मदिरा का उपयोग, उपभोग, विक्रय, या वितरण निषेधित किया गया है।

जिले के सभी आबकारी अनुज्ञापन, जैसे देशी और विदेशी मदिरा और बियर की थोक और फुटकर बिक्री, बार अनुज्ञापन, स्प्रिट के थोक और फुटकर बिक्री, डिनेचर्ड स्प्रिट, भांग अनुज्ञापन इत्यादि, इसके अलावा, कोई भी अनुज्ञापन में स्प्रिट या मादक पदार्थ का उपयोग नहीं होगा। इस निर्देश का पालन करने पर कोई अनुज्ञापनी किसी प्रतिफल का हकदार नहीं होगा।

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