पथरी गैंगरेप कांड का खुलासा, छह आरोपी गिरफ्तार; नाबालिग से दुष्कर्म और युवक से मारपीट मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

हरिद्वार। थाना पथरी क्षेत्र के फुलगढ़ जंगल में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और उसके साथ मौजूद युवक से मारपीट के मामले का हरिद्वार पुलिस ने खुलासा करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत के कड़े निर्देशों के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए लगातार दबिश दी, जिसके चलते सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद सभी आरोपी फरार चल रहे थे और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस के अनुसार, 12 जुलाई 2026 की रात सुल्तानपुर लक्सर के तीन युवक एक मोटरसाइकिल पर एक युवती को लेकर फुलगढ़ जंगल की ओर पहुंचे। इनमें से दो युवक जंगल के पास एक युवक और युवती को छोड़कर वापस सुल्तानपुर लौट गए। उसी समय जंगल के पास तीन युवक शराब पी रहे थे। युवक और युवती को देखकर उन्होंने अपने तीन अन्य साथियों को भी फोन कर मौके पर बुला लिया। इसके बाद सभी युवक जंगल के अंदर चले गए, जहां चार युवकों ने युवक को पकड़कर उसके साथ मारपीट की, जबकि दो अन्य आरोपी युवती को जंगल के भीतर ले गए। आरोप है कि मुख्य आरोपी महेश उर्फ मंत्री ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी युवती को जंगल में छोड़कर मौके से फरार हो गए।

13 जुलाई 2026 को सुल्तानपुर निवासी पीड़िता के परिजन ने थाना पथरी पहुंचकर नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप की तहरीर दी। तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष पथरी को घटना के शीघ्र अनावरण और आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर एफएसएल टीम की सहायता से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए और तीन अलग-अलग पुलिस टीमें गठित कर मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी।

17 जुलाई 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फुलगढ़ जंगल में छापेमारी कर छह आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसके बाद सभी को विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों को समय से न्यायालय में पेश किया जाएगा।

मामले में मुकदमा अपराध संख्या 337/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 137(2), 70(2), 78(2), 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3(क), 4(2)(ड)(जी) और 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

गिरफ्तार आरोपियों में मोहित कुमार पुत्र प्रीतम सिंह (25 वर्ष), सुमित पुत्र राकेश (25 वर्ष), आशु पुत्र सुभाष (22 वर्ष), शुभम पुत्र बीरबल (22 वर्ष), महेश उर्फ मंत्री पुत्र कृपाल (29 वर्ष) तथा आकाश पुत्र जसमाल (23 वर्ष) शामिल हैं। सभी आरोपी ग्राम फुलगढ़, थाना पथरी, जनपद हरिद्वार के निवासी हैं।

इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष रविन्द्र कुमार, वरिष्ठ उपनिरीक्षक उपेन्द्र सिंह, उपनिरीक्षक विपिन कुमार (चौकी प्रभारी फेरूपुर), उपनिरीक्षक बबलू चौहान, महिला उपनिरीक्षक शाहिदा परवीन, हेड कांस्टेबल नारायण राणा, कांस्टेबल मुकेश चौहान, कांस्टेबल दीपक चौधरी, कांस्टेबल नारायण सिंह, कांस्टेबल राकेश नेगी तथा सीआईयू रुड़की की टीम शामिल रही।यदि इसे अमर उजाला शैली में और अधिक अखबारी भाषा में चाहिए, तो मैं उसी प्रारूप में भी तैयार कर सकता हूँ।

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