हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वावधान में आगामी 10 मई, 2025 को पूरे राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल ने दी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार यह लोक अदालत प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें न्यायालयों में लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।
लोक अदालत में फौजदारी के शामनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट, बिजली और पानी के बिल, मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम, उपभोक्ता विवाद, विवाह एवं पारिवारिक मामले, श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण, दीवानी व राजस्व वाद, यातायात चालान सहित वेतन, भत्ते व सेवानिवृत्ति से जुड़े मामलों को भी निपटाया जाएगा।
सदस्य सचिव ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि जो भी व्यक्ति अपने वादों को लोक अदालत के माध्यम से सुलझाना चाहते हैं, वे 9 मई, 2025 तक संबंधित न्यायालय में आवेदन देकर अपने मामले को नियत करवा सकते हैं।